Vridha Pension Bihar वृद्धा पेंशन योजना बिहार पूरी जानकारी यहां पढ़ें

Vridha Pension Bihar: बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना वृद्ध लोगो के हित में बिहार सरकार द्वारा की गई एक उत्कृष्ट पहल है। इस योजना के माध्यम से वृद्धजन बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करेंगे। वृद्ध होने की स्थिति में लोग अपनी खुद से देखभाल नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने परिवार के लिए कुछ कमा पाते हैं।

जिसके कारण कई बार उनके बच्चे उनकी स्थिति जानते हुए भी उनसे विमुख होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब यह बूढ़े हो गए हैं और हम पर बोझ बन गए हैं। जिस कारण वृद्धजनों में भी सम्मान की कमी हो जाती है और वे दुखी मन से रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में औलाद मां बाप को घर से भी निकाल देती है।

ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार वृद्धजन योजना की शुरुआत की गई। ताकि वृद्धजनों को सम्मान मिल सके और उनकी आर्थिक सहायता हो सके।

इस पोस्ट में हम पेंशन योजना के बारे में, इसके क्या लाभ हैं? क्या पात्रता है ? कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? आवेदन कैसे करें? इनके बारे में जानकारी देंगे। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़े।

Vridha Pension Yojana Bihar वृद्धा पेंशन योजना के उद्देश्य 

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बिहार प्रदेश के वृद्धजनों को सम्मान पूर्वक जीवन यापन कराना और इसके साथ-साथ उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में ₹500 प्रति माह प्रदान करना है। बिहार के वृद्ध लोग जिनकी आर्थिक स्थिति उम्र बढ़ने के साथ-साथ कमजोर हो जाती है। उनके पास आय का कोई स्रोत भी नहीं होता है।

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वे अपनी रोजमर्रा की जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने Vridha Pension Bihar योजना की शुरुआत की है।

इस योजना से वृद्धो को आर्थिक सुरक्षा का एक सहारा मिलेगा और अपनी ज़रूरतें पूरी करने का एक स्रोत।

मुख्यमंत्री बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ 

बिहार वृद्धा पेंशन योजना की अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के आवेदकों को ₹400 प्रति माह और इससे ऊपर के सभी वृद्धजनों को ₹500 प्रति माह की आर्थिक सहायता बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना की लाभ राशि आवेदकों के सीधे बैंक खाता में डाली जाती है।

Mukhymantri Vridha Pension Yojana Bihar Overview

योजना मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार
राज्य बिहार
लाभार्थी बिहार के सभी 60 वर्ष या इससे उपर के लोग
लाभ ₹400 से ₹500 प्रति माह
विभाग बिहार समाज कल्याण विभाग
Official website sspmis.bihar.gov.in

Bihar Bridha Pension Yojana पात्रता 

  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से ज्यादा हो।
  • आवेदक कोई सरकारी नौकर या सेवानिवृत्त ना हो।
  • अभी तक के पास अपना बैंक खाता हो।
  • आवेदक बिहार का मूल निवासी हो।

Bihar Vridha Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  • पेन कार्ड 
  • बैंक खाता नंबर 
  • वोटर आईडी 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

Vridha Pension Online Apply Bihar आवेदन कैसे करें?

  • समाज कल्याण विभाग की Official website पर जाए।
  • Homepage पर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना registration पर click करे।
  • जरूरी विवरण जैसे :- नाम, पता, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आदि भरे।
  • सत्यापित करे और आगे की सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • सभी विवरण भरने के पश्चात submit पर click करे।
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इस प्रकार वृद्धा पेंशन योजना में आपका आवेदन हो जाएगा।

Vridha Pension Status Bihar कैसे जांच करें?

  • सबसे पहले Vridha Pension Yojana Bihar की Official Website पर जाएं।
  • होम पेज ओपन करें 
  • होम पेज पर Beneficiary status check पर क्लिक करें।
  • Search option पर जाएं।
  • लाभार्थी आईडी डालें।
  • Search option click करे।
  • Beneficiary status सामने आ जाएगा।
  • इस प्रकार आप अपना स्टेटस खुद से चेक कर सकते हैं।

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निष्कर्ष

इस Vridha Pension Bihar योजना के अंतर्गत बिहार सरकार बिहार के वृद्धजनों को सम्मान देने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके माध्यम से वृद्धों की स्थिति में सुधार आएगा। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। उन्हे जीवन यापन में भी सुरक्षा मिलेगी। इस लाभराशि की सहायता से उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होंगी और साथ साथ उन्हें लंबे समय तक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त होगी।

आशा करता हूँ की हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभप्रद है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए YojanaSewa.com के साथ जुड़े रहे।

FAQ’s 

बिहार वृद्धा पेंशन योजना वृद्धजनों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अवसर देने वाली एक उत्कृष्ट योजना है।

60 से 79 वर्ष के वृद्धों को ₹400 प्रति माह तथा 80 वर्ष से अधिक के वृद्धों को ₹500 प्रति माह की सहायता दी जाती है।

जो भी व्यक्ति बिहार में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, वे इस योजना के पात्र माने जाते हैं।

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