श्रीलंकाई न्यायाधीश ने ऑनलाइन सामग्री को हटाने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार (5 मार्च) को श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एएचएमडी नवाज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय संविधान के तहत ‘भूल जाने के अधिकार’ का उपयोग करके कुछ कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गूगल इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई है।

Latest Update