नई टैक्स प्रणाली: ₹12.75 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं!
नए वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) से इनकम टैक्स के नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जो करदाताओं के लिए काफी राहत भरे साबित हो रहे हैं। विशेष रूप से, नई टैक्स प्रणाली (New Tax Regime) को अपनाने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों (Salaried Person) के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। अब ₹12.75 लाख तक की सालाना कमाई पर आपको एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना होगा। यह लिमिट सामान्य व्यक्तियों के लिए ₹12 लाख है। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय आप इस नई प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं।
ITR फाइलिंग हुई और भी आसान: नए फॉर्म्स से बचें गलतियाँ
इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने फॉर्म 16 और 16A की जगह नए फॉर्म 130 और 131 पेश किए हैं। इन नए फॉर्म्स में आपकी कमाई, विभिन्न स्रोतों से आय, और टैक्स छूट (Tax Exemptions) का पूरा ब्यौरा बहुत ही बारीकी से दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, गलतियों की संभावना को कम करना और आपका कीमती समय बचाना है।

नई टैक्स प्रणाली के मुख्य बिंदु:
- वेतनभोगी के लिए लिमिट: ₹12.75 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं।
- अन्य करदाताओं के लिए लिमिट: ₹12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं।
- सरलीकृत ITR फॉर्म: नए फॉर्म 130 और 131 से डेटा एंट्री आसान।
- सभी के लिए उपलब्ध: यह सुविधा नई टैक्स प्रणाली के तहत उपलब्ध है, जो अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन गई है।
समझें नई टैक्स प्रणाली (New Tax Regime)
नई टैक्स प्रणाली, जिसे डिफॉल्ट रिजीम के रूप में अपनाया गया है, में बहुत से टैक्स छूट और कटौतियों को हटा दिया गया है, लेकिन इसके बदले में टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं। ₹12.75 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स का लाभ विशेष रूप से इस प्रणाली के तहत मिलने वाली छूट और कम टैक्स दरों के संयोजन का परिणाम है।
ITR फाइलिंग के लिए महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates for ITR Filing)
हालांकि नई कर प्रणाली में टैक्स देनदारी कम हुई है, ITR फाइल करने की अंतिम तिथियां समान रहेंगी।
| वित्तीय वर्ष (Financial Year) | 2023-24 |
| आकलन वर्ष (Assessment Year) | 2024-25 |
| वेतनभोगी करदाताओं के लिए ITR की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2024 |
टैक्स बचत के अन्य तरीके (Other Tax Saving Methods)
भले ही नई कर प्रणाली ₹12.75 लाख तक की कमाई पर शून्य टैक्स का वादा करती है, कुछ लोग अभी भी पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime) के तहत निवेश करके टैक्स बचाना पसंद कर सकते हैं, यदि उनकी टैक्स देनदारी अधिक है। पुरानी प्रणाली में धारा 80C (जैसे PPF, ELSS, जीवन बीमा प्रीमियम), 80D (स्वास्थ्य बीमा) आदि के तहत निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- सवाल 1: क्या ₹12.75 लाख की कमाई पर नई टैक्स प्रणाली में वास्तव में कोई टैक्स नहीं देना होगा?
- जवाब: हाँ, नई टैक्स प्रणाली के तहत, ₹7 लाख तक की आय पर छूट है और ₹7 लाख से ₹12.75 लाख के बीच की आय पर भी विभिन्न छूटों और कम कर दरों के कारण प्रभावी रूप से कोई कर देनदारी नहीं बनती है।
- सवाल 2: यदि मैं पुरानी कर प्रणाली का लाभ उठाना चाहता हूँ, तो क्या यह संभव है?
- जवाब: हाँ, 2023-24 वित्तीय वर्ष से, पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime) भी उपलब्ध है, लेकिन यह अब डिफ़ॉल्ट विकल्प नहीं है। आपको ITR फाइल करते समय स्पष्ट रूप से पुरानी कर प्रणाली का चयन करना होगा।
- सवाल 3: नए ITR फॉर्म 130 और 131 क्या हैं?
- जवाब: ये नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हैं जिन्हें विभाग ने करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और जानकारी को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पेश किया है।